गोधरा कांड : साबरमती एक्सप्रेस मामले में दो लोग दोषी करार, तीन हुए बरी

गुजरात के दाहोद रेलवे स्टेशन से भमेदी, धनिया और भाना को पकड़ा गया था।गौरतलब है कि 27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा में सुबह जैसे ही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन के पास पहुंची

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : विशेष न्यायाधीश एचसी वोरा ने फारूक भाना और इमरान शेरू को दोषी ठहराया। अदालत ने तीन अन्य हुसैन सुलेमान मोहन, कसम भामदी और फरुक धतिया को बरी कर दिया। इन पांचों को 2015-2016 में गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश के झाबुआ से मोहन को गिरफ्तार किया गया था। गुजरात के दाहोद रेलवे स्टेशन से भमेदी, धनिया और भाना को पकड़ा गया था।गौरतलब है कि 27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा में सुबह जैसे ही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन के पास पहुंची। इसके एक कोच से आग लग गई, कोच में मौजूद यात्री आग की चपेट में आ गए। इनमें से ज्यादातर वो कारसेवक थे, जो राम मंदिर आंदोलन के तहत अयोध्या में एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। आग से झुलसकर 59 कारसेवकों की मौत हो गई।एसआईटी की विशेष अदालत ने एक मार्च 2011 को इस मामले में 31 लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि 63 को बरी कर दिया था। इनमें 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 20 को उम्रकैद की सजा हुई। बाद में उच्च न्यायालय में कई अपील दायर कर दोषसिद्ध को चुनौती दी गई, जबकि राज्य सरकार ने 63 लोगों को बरी किए जाने को चुनौती दी थी।

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