सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत दी 

(न्यूज़लाइवनाउ-Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला कथित तौर पर मानहानि और जालसाजी से जुड़ा है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भूयान शर्मा को लेकर दिए गए बयानों पर विवाद खड़ा हुआ था। 

बताया जा रहा है कि पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसे आरोप लगाए थे, जिनमें दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेशों में संपत्तियां हैं। इन आरोपों के आधार पर असम पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।

अग्रिम जमानत प्रदान की 

इस मामले में पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और जांच के लिए हिरासत में पूछताछ को जरूरी बताया था। इसके बाद पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह माना कि इस पूरे विवाद में राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नजर आती है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बिना ठोस कारण के सीमित नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा देते हुए अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।

 हालांकि, अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। पवन खेड़ा को जांच में सहयोग करना होगा, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी होगी और बिना अनुमति देश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल जमानत तक सीमित है, केस के अंतिम निर्णय पर इसका असर नहीं पड़ेगा। 

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