इस आदेश के आते ही लाखों डीजल वाहन दिल्ली की सड़कों से हट सकते हैं

नई दिल्ली: डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने का राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश अगर दिल्ली में अमल में आता है तो 10 साल से ज्यादा पुराने 2.82 डीजल वाहन दिल्ली की सड़कों से हट सकते हैं.

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज कहा कि परिवहन विभाग इन वाहन मालिकों को अपना वाहन राष्ट्रीय राजधानी से बाहर बेचने के लिए गैर आपत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने का अंतिम मौका देगा और ऐसा करने में विफल रहने पर विभाग ऐसे वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगा.

आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक, दिल्ली परिवहन विभाग में कुल 5.9 लाख डीजल वाहन पंजीकृत हैं जिनमें से 1.21 लाख व्यावसायिक वाहन और 1.61 लाख निजी वाहन हैं जिनमें कार, जीप, ट्रेक्टर शामिल हैं जो 10 साल से ज्यादा पुराने है.

अधिकारी ने कहा कि हम 10 साल से ज्यादा पुराने 2.82 लाख डीजल वाहनों के मालिकों से कहेंगे कि अपना वाहन दिल्ली से बाहर बेचने के लिए परिवहन विभाग में एनओसी के लिए आवेदन करें. सरकार उन्हें कुछ वक्त देगी ताकि वे विभाग से एनओसी प्राप्त कर सकें.

उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो परिवहन विभाग उनका पंजीकरण रद्द करना शुरू कर देगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इसका विवरण दिल्ली यातायात पुलिस के साथ साझा करेगा. अगर 10 साल से ज्यादा पुराने वाहन सड़कों पर दिखाई देते हैं तो परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की टीमें उन्हें जब्त कर लेंगी.

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