रेसलर्स यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को मिली जमानत, 28 जुलाई को अगली सुनवाई

आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को नियमित जमानत दे दी है। उनके साथ ही कुश्ती महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने दोनों को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। मामले में दिल्ली पुलिस का रुख असमंज दिखा। कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि वह जमानत याचिका का न तो विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना केवल इतना है कि इस पर कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

(एन एल एन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ): रेसलर्स यौन उत्पीड़न मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को नियमित जमानत दे दी है। उनके साथ ही कुश्ती महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने दोनों को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। मामले में दिल्ली पुलिस का रुख असमंज दिखा। कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि वह जमानत याचिका का न तो विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना केवल इतना है कि इस पर कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले मंगलवार यानी 18 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों के यौन शोषण के मामले में राहत मिली थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मामले में बृजभूषण और उनके सह आरोपित विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इस दौरान बृजभूषण भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश हुए थे। पिछली सुनवाई के दौरान एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने कहा था कि मामले की अगली सुनवाई के दौरान नियमित जमानत याचिका पर बहस के बाद निर्णय लिया जाएगा। कोर्ट ने आरोपितों के विरुद्ध दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेकर सात जुलाई को समन जारी कर पेश होने के आदेश दिए थे।

बृजभूषण के वकील ने कोर्ट को बताया था कि यह बिना गिरफ्तारी का आरोपपत्र है। इस पर जमानत याचिका दाखिल कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव पेश हुए। कोर्ट ने पूछा कि जमानत के लिए आपके क्या तर्क हैं? दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उन्होंने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है।

कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई हैं। अदालत ने कहा है कि आरोप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर शिकायतकर्ताओं और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। मामले में दस्तावेजों की जांच के लिए अब अगली सुनवाई 28 जुलाई 2023 को होगी।

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