तमिलनाडु के पूर्व DGP महिला IPS अधिकारी से यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

तमिलनाडु के पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक राजेश दास को एक महिला आईपीएस अधिकारी का यौन उत्पीड़न करने मामले में दोषी ठहराया गया है।कोर्ट ने IPS के निलंबित अधिकारी राजेश दास को एक महिला पुलिस अधिकारी से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई।

(एन एल एन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ): तमिलनाडु के पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक राजेश दास को एक महिला आईपीएस अधिकारी का यौन उत्पीड़न करने मामले में दोषी ठहराया गया है।कोर्ट ने IPS के निलंबित अधिकारी राजेश दास को एक महिला पुलिस अधिकारी से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उनपर 20,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले की जांच तमिलनाडु पुलिस की CID ने की थी और जांच एजेंसी ने चेंगलपट्टू के तत्कालीन SP कन्नन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था, जिन्होंने दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए चेन्नई जाते समय महिला को कथित तौर पर रोका था। CJM ने कन्नन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया।

महिला आईपीएस अधिकारी द्वारा दास पर आरोप लगाने के बाद तमिलनाडु के कई राजनेताओं ने तत्कालीन AIADMK के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की थी। उस दौरान मुख्यमंत्री स्टालिन विपक्ष में थे। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर राज्य सरकार दास के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो उनकी पार्टी डीएमके राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी।

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