ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में चार और आरोपियों को राहत, केरल हाईकोर्ट ने दी नियमित जमानत

(न्यूज़लाइवनाउ-Kerala) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर हुए हमले से जुड़े मामले में केरल हाईकोर्ट ने चार और आरोपियों को नियमित जमानत प्रदान कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद अब इस प्रकरण में जमानत पाने वाले आरोपियों की संख्या बढ़ गई है।

यह मामला उस समय दर्ज किया गया था, जब ईडी की टीम एक वित्तीय जांच के सिलसिले में छापेमारी करने पहुंची थी। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने अधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की की, सरकारी कार्य में बाधा डाली और जांच एजेंसी के वाहनों को नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत से कहा कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और आरोपियों से आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अभियोजन पक्ष ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जांच अंतिम चरण में है और आरोपियों को अनिश्चितकाल तक जेल में रखना उचित नहीं होगा। अदालत ने यह भी माना कि जमानत का अर्थ आरोपों से मुक्ति नहीं है और मुकदमे की सुनवाई अपने निर्धारित कानूनी ढंग से जारी रहेगी।

अदालत ने सभी आरोपियों को कुछ शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया। उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा, गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, बिना अनुमति क्षेत्र छोड़ने और दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने पर भी रोक लगाई गई है। इन शर्तों का उल्लंघन होने पर उनकी जमानत निरस्त की जा सकती है।

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