न्यूज़लाइवनाउ – विभव कुमार की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट खारिज कर चुकी है. इसके बाद जमानत के लिए विभव ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है.
विभव के खिलाफ बयान देने की किसकी हिम्मत होगी: सुप्रीम कोर्ट
आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट से विभव कुमार को जमानत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनकी याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी है. इस मामले पर अगली सुनवाई अब 7 अगस्त को होने वाली है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के दौरान उनसे तीखे सवाल पूछे.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भूयान की पीठ ने विभव कुमार की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने विभव की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कठोर सवाल किया. अदालत ने पूछा कि जब विभव को सीएम के निजी सचिव के पद से हटाया जा चुका था तब वह सीएम के घर पर क्या कर रहे थे? उनका वहां क्या काम था? जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल किया कि क्या एक युवा महिला पर हाथ उठाते हुए उन्हें बुरा नहीं लगा?
कोर्ट ने कहा कि हम आपके आंतरिक राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ेंगे. हम सिर्फ कानून के हिसाब से चलेंगे. सिंघवी ने दलील दी कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ और किसी ने कुछ नहीं कहा है. इस पर जज ने पूछा कि उस घर मे मौजूद किस कर्मचारी की हिम्मत होगी जो विभव के खिलाफ बयान दे. सिंघवी ने कहा कि विभव कुमार 75 दिन से जेल में बंद है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विभव को ‘goon’ यानी ‘गुंडा’ भी कहा. अदालत ने का कि इस तरह के ‘गुंडे’ का सीएम के बंगले पर क्या काम था? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 अगस्त तय की.
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली पुलिस आज मुख्यमंत्री केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दायर करेगी. तीस हजारी कोर्ट में पुलिस चार्जशीट दायर करेगी. चार्जशीट तकरीबन 250 पन्नो की है. दिल्ली पुलिस दोपहर बाद चार्जशीट लेकर कोर्ट पहुंचेगी.
दरअसल, मई के महीने में स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर उनसे मिलने गई थीं. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की. उन्होंने कहा कि उन्हें बुरी तरह से पीटा गया और कपड़े भी फाड़े गए. इसके बाद मालीवाल ने दिल्ली पुलिस में विभव के खिलाफ केस दर्ज करवाया. पुलिस ने 18 मई को विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद से ही विभव कुमार जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं.
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