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1 मार्च से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा GST के नियमों में, E-Way Bills जनरेट करने के लिए जरूरी चीज

न्यूज़लाइवनाउ - केंद्र सरकार ने जीएसटी के नियमों (GST Rules Changing From 1 March 2024) में बड़ा बदलाव किया है. अब 5 करोड़ रुपये से अधिक का बिजनेस करने वाले कारोबारी बिना ई-चालान (e-Invoice) के ई-वे बिल (e way Bill) जेनरेट नहीं कर पाएंगे.