सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन को लेकर संसद के अधिकारों पर पूछा यह सवाल

(एन एल एन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ): अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता पर बुधवार को छठे दिन भी सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन को लेकर संसद के अधिकारों पर सवाल उठाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि क्या संसद राष्ट्रपति शासन के दौरान एक राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए कानून बना सकती है। वहीं, मामले में एक याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सत्ता के दुरुपयोग का इससे अच्छा उदाहरण कुछ और नहीं हो सकता।

अदालत ने यह सवाल तब उठाया जब जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि संसद ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है।

अदालत ने कहा कि संसद के पास अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का अधिकार है, लेकिन क्या वह राष्ट्रपति शासन के दौरान एक राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए कानून बना सकती है। अदालत ने कहा कि इस सवाल पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 370 और 371 के साथ-साथ संसद के अधिकारों पर निर्भर है।अदालत ने कहा कि वह इस मामले पर जल्द ही फैसला सुनाएगी।अनुच्छेद 370 एक विशेष प्रावधान था जो जम्मू-कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से अलग कर देता था। इस प्रावधान ने जम्मू-कश्मीर को अपनी संसद, अपना मुख्यमंत्रिय और अपना ध्वज बनाने का अधिकार दिया था।

चीफ जस्टिस ने धवन से पूछा कि क्या संसद अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 356 के तहत जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए कानून बना सकती है? इस पर धवन ने जवाब दिया कि संसद संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 में वर्णित सभी सीमाओं के अधीन एक कानून पारित कर सकती है। धवन ने पीठ को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत एक अनिवार्य शर्त है। इसके तहत मामले को राष्ट्रपति को राज्य विधायिका के पास भेजना पड़ता है। ऐसे में जब राज्य में राष्ट्रपति शासन  लागू था, तो राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि संसद राज्य विधानमंडल की जगह या राष्ट्रपति राज्यपाल की जगह नहीं ले सकती।

उन्होंने कहा कि 2019 के जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन से संबंधित अधिसूचना ने अनुच्छेद 3 के अनिवार्य प्रावधान (राज्य विधानमंडल के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ) को निलंबित करके अनुच्छेद 3 में एक संवैधानिक संशोधन किया गया। उन्होंने कहा कि यदि अनिवार्य प्रावधान का यह निलंबन कानून की नजर में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति शासन विफल हो जाएगा और जुलाई, 2019 में इसका विस्तार भी विफल हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र ने वस्तुतः संविधान में संशोधन किया है और संपूर्ण जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 से निकला है।

इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने धवन से पूछा कि हम संविधान की धारा 356 (1) (सी) से कैसे निपटते हैं? क्या राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 356 के तहत लागू व्यवस्थाओं के दौरान संविधान के कुछ प्रावधानों को निलंबित करने की शक्ति है?

इस पर धवन ने जवाब दिया कि हां राष्ट्रपति संविधान के एक प्रावधान को निलंबित कर सकते हैं लेकिन उन्हें उद्घोषणा को पूरा करना होगा, लेकिन इस मामले में अनुच्छेद 3 के तहत एक अनिवार्य प्रावधान वास्तव में हटा दिया गया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने धवन से कहा कि यदि राष्ट्रपति किसी उद्घोषणा में संविधान के किसी प्रावधान के क्रियान्वयन को निलंबित कर देते हैं, तो क्या यह इस आधार पर अदालत में निर्णय के लिए उत्तरदायी है कि यह आकस्मिक या पूरक नहीं है।

वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया, “मैंने कभी ऐसा प्रावधान नहीं देखा जो वास्तव में एक अनिवार्य प्रावधान को हटा देता है। यह असाधारण है। यदि आप अनुच्छेद 356(1)(सी) के दायरे का विस्तार करते हैं, तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति के पास एक कार्ड है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करें। अनुच्छेद 356 एक अपवाद है जो संघवाद पर हावी है और यह एक राज्य में लोकतंत्र को खत्म कर देता है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दवे ने कहा, जम्मू-कश्मीर में एक स्थानीय पार्टी के साथ मिलकर सरकार चल रही थी। वह अच्छा काम कर रही थी। अचानक उस सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाता है। फिर केंद्र राष्ट्रपति को अनुच्छेद-356 आदेश जारी करने के लिए राजी करता है। फिर राष्ट्रपति को विधानसभा का प्रस्ताव जारी करने के लिए राजी किया जाता है। संसद कार्यकारी और विधायी कार्यों पर नियंत्रण रखती है। फिर अनुच्छेद-370 के तहत आदेश पारित किया जाता है। सत्ता के दुरुपयोग का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? दवे ने कहा, केंद्र सरकार ने उल्लेख किया है कि 370 का निरस्तीकरण ‘राष्ट्रीय हित’ में किया गया था लेकिन जवाबी हलफनामे में यह उल्लेख नहीं है कि यह राष्ट्रीय हित क्या है।

दवे ने कहा कि कल सत्ता में बहुमत के साथ कोई अन्य राजनीतिक दल ऐसा निर्णय लेने का प्रयास कर सकता है जो राष्ट्रीय हित में नहीं हो। उन्होंने कहा, इस विवाद को इस अदालत द्वारा एक नाजुक दृष्टिकोण से हल करने की आवश्यकता है। आज हम यह मान लें कि यह निर्णय राष्ट्रहित में है। कल सत्ता में बहुमत के साथ कोई अन्य राजनीतिक दल ऐसा निर्णय लेने का प्रयास कर सकता है जो राष्ट्रीय हित में नहीं हो सकता है। दवे ने कहा, एक बहुसंख्यकवादी सरकार को इस तरह की शक्ति देना कानून के शासन को नष्ट करना होगा।

दवे ने का तर्क दिया, बेशक, विद्रोह है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उत्तर पूर्व भारत के कई राज्यों में विद्रोह है। हमने पंजाब में लंबे समय तक विद्रोह देख। अगर हम राज्यों को केंद्रशासित प्रदेशों में विघटित करना शुरू कर दें तो कोई भी राज्य नहीं बचेगा। उनका कहना था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना हमारे संविधान की एक बहुत ही बुनियादी विशेषता( लोकतंत्र और संघवाद) पर प्रहार करता है।

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