नई दिल्ली। सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के मामले में अपने पुराने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बदलाव न करते हुए केंद्र को नया नियम बनाने के लिए कहा है। अभी इस मामले में कोर्ट का पुराना आदेश बरकरार रहेगा। मामले में अगली सुनवाई नौ जनवरी को होगी। बता दें कि अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में केंद्र सरकार को फैसला करना होगा। जब सरकार ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने के आदेश में बदलाव न करने का आग्रह किया तो कोर्ट ने कहा कि सरकार इस पर पालिसी क्यों नहीं बनाती।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले देश के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान दिखाए जाने का फैसला दिया था। बता दें कि केरल फिल्म सोसाइटी ने राष्ट्रगान बजाने के कोर्ट के आदेश को वापस लेने की मांग की थी। केरल फिल्म सोसाइटी ने कहा था कि कोर्ट को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए था।
याचिकाकार्ता ने सिनेमा हॉल को मनोरंजन की जगह बताते हुए राष्ट्रगान बजाने के आदेश का विरोध किया था। याचिकाकर्ता की मांग से बेंच के सदस्य जस्टिस चंद्रचूड़ ने सहमत दिखे थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि लोग सिनेमा हॉल में मनोरंजन के लिए जाते हैं और उन्हें बिना किसी रूकावट के मनोरंजन मिलना चाहिए।