सुप्रीम कोर्ट : 2020 से BS-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा
इससे प्रदूषण घटता है। उच्च बीएस मानकों वाले वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं। सरकारी तेल कंपनियां बीएस-6 ईंधन सप्लाई के लिए रिफाइनरियों में 28,000 करोड़ रुपए लगाएंगी
(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : एक अप्रैल 2020 से देश में भारत स्टेज (बीएस)-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह आदेश दिया। कोर्ट ने 27 अगस्त को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। बीएस-4 प्रदूषक उत्सर्जन का मानक है। केंद्र सरकार ने 2016 में यह घोषणा की थी कि बीएस-5 मानकों से आगे बढ़कर 2020 तक बीएस-6 मानक लागू किए जाएंगे। बीएस-6 ईंधन में बीएस-4 के मुकाबले सल्फर काफी कम होता है। इससे प्रदूषण घटता है। उच्च बीएस मानकों वाले वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं। सरकारी तेल कंपनियां बीएस-6 ईंधन सप्लाई के लिए रिफाइनरियों में 28,000 करोड़ रुपए लगाएंगी।सरकार चाहती थी कि ऑटो कंपनियों को पुराना स्टॉक बेचने के लिए 30 जून 2020 तक का समय मिले। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट की एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह इसके खिलाफ थीं। उन्होंने बिना बीएस-6 मानक वाले भारी वाहनों की बिक्री के लिए 30 सितंबर 2020 तक का समय देने के प्रस्ताव का भी विरोध किया।