सोनीपत में धारा 144 लागू, जिले में जुलूस, रैली या प्रदर्शन पर रोक

(न्यूज़ लाइव नाउ – हरियाणा): नूंह में हिंसा के बाद हरियाणा के सोनीपत जिले में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। इस आदेश के तहत जिले में किसी भी तरह के जुलूस, रैली या प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास भी 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सोनीपत के पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन ने कहा कि धारा 144 को शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के उकसावे में न आएं और शांति बनाए रखें।सोनीपत में हिंदू संगठनों ने 22 अगस्त को खान कॉलोनी में हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया है। इसको लेकर प्रशासन सतर्क है और धारा 144 लागू करने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर है ताकि कोई भड़काऊ भाषण ना दें। बता दें कि नूंह जिले में इंटनरेट के 29 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया है। साथ ही नूंह जिले की सीमा को सील कर दिया है। हरियाणा पुलिस 5 राज्यों की पुलिस से संपर्क में ताकि सीमा से सटे राज्यों के लोग नूंह में प्रवेश न कर सकें। इसके लिए सीमा पर पैरामिलिट्री और पुलिस की तैनाती कर दी गई है। साथ ही सीमा को सील कर दिया गया है।

सोनीपत के अलावा, हरियाणा के कई अन्य जिलों में भी धारा 144 लागू की गई है। नूंह हिंसा के बाद हरियाणा सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है।

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