SC ने ‘जूम एप’ के खिलाफ मामले को किया बंद, साइबर खतरों का दिया गया था हवाला

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की बैठक के बिंदुओं पर विचार करते हुए 'जूम एप' के खिलाफ एक मामले को बंद कर दिया।

(एन एल एन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ):मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की बैठक के बिंदुओं पर विचार करते हुए ‘जूम एप’ के खिलाफ एक मामले को बंद कर दिया। याचिका में एप के व्यक्तिगत और व्यवसायिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 2020 में दिल्ली निवासी हर्ष चुघ द्वारा दायर जनहित याचिका में अब कुछ भी नहीं बचा है। अदालत ने कहा, हमने जूम वीउियो प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुविधाओं के संबंध में 28 दिसंबर, 2020 को आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की बैठक के बिंदुओं पर विचार किया है। उक्त दस्तावेज के मद्देनजर वर्तमान रिट याचिका में कुछ भी नहीं बचा है।

गौरतलब है की शीर्ष अदालत ने 22 मई, 2020 को उस जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था, जिसने जूम एप पर निजता संबंधी सवालों को उठाया गया था और दावा किया गया था कि एप उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता साइबर खतरों के शिकार बना रहे हैं।

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